वरिष्ठ व दिव्यांगजन
वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, UDID कार्ड
इस वर्ग से संबंधित उत्तर प्रदेश शासन के सभी आधिकारिक दस्तावेज़ एवं सेवाएँ नीचे सूचीबद्ध हैं। आप जन सेवा केंद्र द्वारा डिजिटल आवेदन कर सकते हैं अथवा सीधे संबंधित सरकारी विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर भी जा सकते हैं।
वरासत / नामांतरण (Varasat Succession)
भूमि स्वामी की मृत्यु के उपरांत खतौनी में वारिसों का नाम आधिकारिक रूप से दर्ज कराना।
नया राशन कार्ड (New Ration Card - NFSA)
पात्र गृहस्थी अथवा अंत्योदय डिजिटल राशन कार्ड हेतु परिवार की महिला मुखिया के नाम से आवेदन।
परिवार रजिस्टर की नकल (Kutumb Register)
ग्राम पंचायत अथवा ब्लॉक स्तर पर परिवार के सभी सदस्यों के नाम की आधिकारिक प्रमाणित नकल।
वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension - ₹1000/माह)
60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की ₹1,000 मासिक पेंशन योजना।
दिव्यांगजन पेंशन योजना (₹1000/माह)
40% या अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों हेतु ₹1,000 मासिक सम्मान पेंशन योजना।
स्वावलंबन UDID दिव्यांग पहचान कार्ड
अखिल भारतीय स्तर पर मान्य विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID Smart Card)।
डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate - CRS)
बैंक खाता क्लेम, वरासत नामांतरण, एलआईसी बीमा राशि व पेंशन हेतु अनिवार्य दस्तावेज़।
आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड (₹5 लाख मुफ्त इलाज)
PM-JAY योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज।